मध्यप्रदेश

पार्टी करने वाले युवक-युवतियां पुलिस को चकमा नहीं दे पाएंगे, बायपास पर ड्रोन घुमाएगी पुलिस, ‘बैट आई’ से जुड़ेंगे ढाबे

इंदौर
बायपास पर शराब पार्टी करने वाले युवक-युवतियां पुलिस को चकमा नहीं दे पाएंगे। पुलिस डंडे फटकराने की जगह ड्रोन कैमरे से रिकार्डिंग करेगी। उन ढाबा संचालकों को भी नहीं बख्शा जाएगा जो सड़क किनारे कार खड़ी कर शराब पिलवाते हैं। पुलिस 25 से ज्यादा ढाबों को बैट आई ड्राइव से जोड़ने जा रही है। एडिशनल डीसीपी जोन-2 अमरेंद्रसिंह के मुताबिक पुलिस ने तीन महीने पूर्व बैट आई ड्राइव ई-सिस्टम शुरुआत की जो पब और बार की निगरानी कर रहा है। सिस्टम की सफलता देख अब ढाबों को भी जोड़ने का निर्णय लिया गया है।

इंदौर पुलिस ने लसूड़िया, खजराना और कनाड़िया थाना क्षेत्र में आने वाले करीब 25 ढाबों की सूची तैयार की है। शुरुआत में ढाबा संचालकों को नियम कायदे समझाने के लिए बुलाया जाएगा। बैठक के बाद पुलिस सख्ती करेगी। पबों पर सख्ती होने के बाद बायपास पर शराब पार्टी होने लगी है। युवा ढाबों के सामने कार खड़ी कर शराब पीते हैं। कई बार विवाद की सूचनाएं आती हैं। पुलिस ने निर्णय किया कि अब भीड़ की निगरानी के लिए अचानक ड्रोन कैमरा चलाया जाएगा।

बैट आई ड्राइव से सुधरे पब-बार संचालक
बैट आई ड्राइव के लिए आयुक्त कार्यालय में कंट्रोल बनाया गया है। ग्रुप से रहवासी, सोसायटी पदाधिकारी, पब-बार संचालक और पुलिस जुड़े हुए हैं। 11.30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से जूम लिंक जारी की जाती है। लिंक ओपन कर पब-बार के संचालक व मैनेजर क्लोजिंग रिपोर्ट देते हैं। वीडियो काल पर लाइव बताया जाता है। एडीसीपी के मुताबिक जो पब-बार का संचालक नहीं जुड़ता उसे दूसरे दिन तलब किया जाता है। दूसरे दिन रात में पुलिस पहुंच कर बंद करवाती है। बैट आई ड्राइव की शुरुआत जोन-2 से हुई थी। वर्तमान में चार जोन के करीब 89 पब व बार जुड़े हुए हैं।

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छह महीने का रिपोर्ट मांगी
– अफसरों ने उन पब और बार की छह महीने की रिपोर्ट मांगी है जिनमें शराब के नशे में विवाद हुए हैं। रिपोर्ट के आधार पर संचालकों को बाउंड ओवर किया जाएगा।
– जोन-2 के तीन थाना क्षेत्रों में लगभग 25 ढाबे हैं।
– जोन-2 के चार थाना क्षेत्रों में करीब 24 बार भी हैं।
– जूम कालिंग (वीडियो) में स्थिति स्पष्ट न होने पर कंट्रोल रूम संबंधित थाने से पुलिसकर्मी भेज देते हैं।
– पब हर हाल में 12 बजे क्लोज करना होता है।
– पुलिस शराब के नशे में वाहन चलाने पर धारा 185 के तहत भी कार्रवाई करती है।

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