मध्यप्रदेश

प्रदेश में दिसंबर 2022 तक की कॉलोनी अब वैध नहीं लेंगे विकास शुल्क

 भोपाल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में अवैध कालोनियों में विकास के लिए कोई शुल्क सरकार नहीं लेगी। इसके साथ ही अब 31 दिसम्बर 2022 तक की स्थिति में अवैध घोषित सभी कालोनियों को वैध कर दिया गया है। अब अगर कोई अवैध कालोनी बनेगी तो इसके लिए अफसर जिम्मेदार होंगे। नगरीय विकास विभाग के अफसर की जिम्मेदारी होगी कि वह प्लाट काटकर बनाई जाने वाली कालोनी की वैधता की जांच करे और अगर गड़बड़ है तो आगे की कार्यवाही रोके। कालोनी बनी तो अफसर जिम्मेदार होगा।

प्रदेश की अवैध कालोनियों को वैध करने के कार्यक्रम में सीएम चौहान ने ऐलान किया ऐसी सभी अवैध कालोनियों में सरकार नियमित योजना के अंतर्गत विकास कार्य कराएगी और सांसद विधायक निधि से भी इसके लिए राशि दी जा सकेगी। ऐसी कालोनियों में भवन अनुज्ञा देने, भवन अनुमति देने, बैंक लोन की पात्रता मिलने की दिक्कतें अब खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि सभी अवैध कालोनियों के रहवासी अपने यहां रहवासी समिति जरूर बना लें ताकि विकास कार्य कराने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। चौहान ने कहा कि 31 दिसम्बर 2022 तक की कालोनियों को वैध घोषित करने के लिए जो नियम संशोधन चाहिए वह कैबिनेट में विभाग प्रस्तुत करेगा। मुख्यमंत्री निवास में नगरीय क्षेत्र की अवैध कॉलोनियों में विकास कार्यों एवं भवन अनुज्ञा देने का शुभारंभ सीएम चौहान ने किया। इस मौके पर नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ ही मंत्री तुलसी सिलावट, विश्वास सारंग, ओपीएस भदौरिया तथा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

पहले यहां नगरीय निकाय की सफाई, पेयजल और प्रकाश सेवा समेत अन्य सुविधाओं का लाभ लोगों को नहीं मिलता था। इस व्यवस्था के शुरू होने के बाद व्यवहारिक तौर पर होने वाली परेशानियों से नागरिकों को निजात मिल सकेगी।

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