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दिल्ली की अदालत ने अनुब्रत मंडल की न्यायिक हिरासत चार तक बढ़ाई

नई दिल्ली
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनुब्रत मंडल की न्यायिक हिरासत चार मई तक के लिए बढ़ा दी। पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के पशु तस्करी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जांच कर रहा है। न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर मोंडल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया।

इसी अदालत ने 27 अप्रैल को मंडल की बेटी सुकन्या मंडल से इसी मामले में पूछताछ करने के लिए ईडी को तीन दिन की हिरासत दी थी। ईडी ने एक दिन पहले पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका सुकन्या को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रघुबीर सिंह की पीठ के समक्ष पेश हुए, विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा ने सुकन्या की हिरासत की मांग करते हुए कहा कि उसे सबूतों और उसके पिता सहित सह-अभियुक्तों के साथ पेश करने की आवश्यकता है।

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ईडी ने कहा कि अपराध का पता लगाने, मनी ट्रेल और मोडस ऑपरेंडी स्थापित करने के लिए उसकी हिरासत की भी आवश्यकता थी। सुकन्या को ईडी ने नवंबर 2022 में अपने दिल्ली कार्यालय में तलब किया था।

सीबीआई की जांच में पता चला कि वह दो कंपनियों, नीर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड और एएनएम एग्रोकेम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक हैं।

कंपनियों के कार्यालय उसी पते पर हैं, जहां भोलेबम राइस मिल, जो उनके स्वामित्व में है, बीरभूम के बोलपुर शहर में स्थित है।

उच्च न्यायालय ने 26 अप्रैल को सुकन्या के पिता की उस याचिका को 1 जून के लिए स्थगित कर दिया, जिसमें निचली अदालत द्वारा उसी मामले में जमानत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।

मंडल ने 24 जनवरी के एक आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें उन्हें जमानत नहीं दी गई थी।

इससे पहले राणा ने कहा था कि अनुब्रत की जमानत याचिका में कोई दम नहीं है।

ईडी ने मंडल को सीमा सुरक्षा बल के तत्कालीन कमांडेंट सतीश कुमार के खिलाफ कोलकाता में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया था।

सीबीआई द्वारा 7 अक्टूबर, 2022 को आसनसोल अदालत में दायर चौथी चार्जशीट में जहां मंडल का नाम था, मंडल के पूर्व अंगरक्षक सहगल हुसैन को 10 जून, 2022 को गिरफ्तार किया गया था।

 

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